नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
देवास । नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्रसिंह भदौरिया,ने बताया कि -दिनांक 29.03.2022 को फरियादी ने टोंकखुर्द थाना में अपनी लड़की अभियोक्त्री के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। दिनांक 09.04.2022 को विवेचना के दौरान अभियोक्त्री कांकेर छत्तीसगढ़ से अभियुक्त अजय के साथ मिली। पूछताछ में अभियोक्त्री के द्वारा बताया गया कि अभियुक्त उसे घर से बहला फुसलाकर छत्तीसगढ़ ले गया था जहां उसने अभियोक्त्री कीे इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाये। अन्य आवष्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायाधीष महोदय, (पॉक्सो एक्ट), जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी अजय वर्मा पिता रमेषचन्द्र वर्मा, नि. गौरवा टोंकखुर्द, जिला देवास को धारा 5स्ध्6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 376(3)भादंसं के अन्तर्गत दोषी पाते हुये शेष प्राकृत जीवनकाल तक आजीवन कारावास व 2000/-रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादंसं के अन्तर्गत 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित था।
अभियोक्त्री के साथ बलात्कार जैसा घृणित अपराध कारित किया जाना प्रमाणित होने से माननीय न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री को पहुंचे शारिरीक व मानसिक आघात हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(8) के प्रावधानों का प्रयोग कर अभियोक्त्री को प्रतिकर 2,00,000/- दिलाये जाने हेतु निर्णय में उल्लेखित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला अभियोजन अधिकारी, एवं श्रीमती ज्योति गुप्ता एवं श्रीमती अलका राणा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर नितिन धीमान एवं महिला आरक्षक मालती नागर का विषेष सहयोग रहा।