डीजे बजाकर लोगों को परेशान करने वालों पर हो रही कार्यवाही,दूल्हे के पिता और डीजे संचालक के खिलाफ की गई कार्यवाही

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डीजे बजाकर लोगों को परेशान करने वालों पर हो रही कार्यवाही,दूल्हे के पिता और डीजे संचालक के खिलाफ की गई कार्यवाही।

   देवास/मोहन वर्मा । शादी ब्याह के इस मौसम  में आए दिन कालोनियों में बने मैरिज गॉर्डन और शहर में बारातों में बजने वाले डीजे से परेशान लोगों को राहत देते हुए प्रशासन ने सख्त कार्यवाही शुरू की है। जिलाधीश ऋषव गुप्ता ने अभी दो दिन पहले सभी तहसीलदारो को निर्देशित किया था कि शान्ति में अवरोध करने वाले डीजे पर योग्य कार्यवाही करें ।
   इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा भी डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11:00 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिये गये थे । जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया के द्वारा दिनांक 25.11.2024 को आरोपीगण 01.रामप्रसाद बामनिया पिता रणजीत निवासी शंकरगढ़ ईंट भट्ठा 02.सुमित नागर पिता मिश्रालाल नागर निवासी ढांचा भवन देवास के विरूद्ध देर रात अपने घर के बाहर समय सीमा के बाद बड़े स्पीकर बजाकर आसपास के लोगों को परेशान करने व म.प्र. कोलाहल अधिनियम एवं श्रीमान जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करते हुए आरोपियो के विरूद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र में अपराध क्रमांक 1229/2024 धारा 223 भादवि 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । 

इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया के द्वारा नियम विरूद्ध डीजे बजाने पर आयोजकों और डीजे संचालकों 1.रवि पिता हीरालाल परमार 2.दिलीप पिता मांगीलाल कहार उम्र 47 साल 3.दीपक पिता संतोष लोहानिया उम्र 25 साल 4.मनीष पिता दिलीप कहार उम्र 25 साल निवासीगण ग्राम नागोरा रोड़ सुकलिया क्षिप्रा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 999/2024 धारा 223 बीएनएस 7/15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम 182 A(4),179(1) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था । पुनः आज दिनांक 26.11.2024 को पुलिस ने उक्त आरोपियों को जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते पाया गया जिस पर थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने वाहन क्रमांक MP 04 GB 9605 मय 10 डीजे साउंड बॉक्स,2 जनरेटर एवं 7 हैलोजन लाइट के साथ जप्त किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित करवाने हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया । आरोपियों को नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई ।
*सराहनीय कार्य*  उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया,उनि राकेश बोरासी,प्रआर शंभूसिंह,शिवकुमार एवं आर लक्ष्मीकांत की सराहनीय भूमिका रही ।

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