जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दो अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री पर देवास पुलिस की प्रभावी कार्यवाही/इंदौर निवासी अवैध कारखाना के संचालक संजय शर्मा पर की गई रासुका

जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दो अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री पर देवास पुलिस की प्रभावी कार्यवाही/इंदौर निवासी अवैध कारखाना के संचालक संजय शर्मा पर की गई रासुका… 50000 निर्मित रस्सी बम, 2500 किलोग्राम विस्फोटक पाउडर सहित करीब 25 लाख की सामग्री जब्ततीन आरोपी गिरफ्तार , इंदौर निवासी अवैध कारखाना के संचालक संजय शर्मा पर की गई रासुका देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दो अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री पर देवास पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही । देवास पुलिस ने आज एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि दिनांक 15/3/26 को विश्वसनीय मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में पोला खाल गांव अंतर्गत दुर्गम वन क्षेत्र में दो पटाखा फैक्ट्री विगत कुछ दिनों से संचालित है जहाँ दो दर्जन से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं और इसका सरगना इंदौर का व्यवसायी है । उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय देवास श्री पुनीत गेहलोद व्दारा अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एच. एन. बाथम,  अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय, बागली संजय सिंह बैस एवं निरीक्षक बीडी बीरा की संयुक्त टीम गठित की गई जिनके द्वारा  थाना उदयनगर पुलिस निरीक्षक सी एल रायकवार एवं उनके  बल के साथ  दिनांक 15.03.26 को पोलाखाल झोलपीपली में दो अलग अलग जगह पर दबिश दी गई । इंदौर निवासी फैक्ट्री मालिक आरोपी संजय शर्मा व्दारा दो अलग अलग जगहो पर टीन शेड लगाकर विशाल भंडारण कर बडी मात्रा में अवैध सुतली बम बनाने का कार्य किया जाना पाया गया । टीम के व्दारा फैक्ट्री का सुक्ष्मता से मुआयना किया गया जो पाया गया कि आरोपी संजय शर्मा ने बिना किसी सुरक्षा एवं बिना किसी अनुमति के दो अलग अलग स्थान पर बडी मात्रा में अवैध रुप से सुतली बंम की फैट्री चला रहा था यदि पुलिस समय रहते कार्यवाही नही करती तो कोई भीषण एवं भयावह घटना घटित होने की पूर्ण संभावना थी। उक्त दोनो स्थानो पर बनी फैक्ट्री से कुल 2500 केजी से भी अधिक मात्रा में बारुद एवं सुतली बंम बनाने की अन्य सामग्री  जिसकी अनुमानित किमत 25  लाख से अधिक थी विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गई । उक्त मामले में उदयनगर पुलिस ने आरोपी 1 संजय शर्मा निवासी इन्दौर, 2 सुनिल पिता रुपसिंह जाति भील उम्र 30 साल निवासी नंदिया तलाब खरगोन 3 पातिया पिता रुपसिंह जाति भील उम्र 25 साल निवासी नंदिया तालाब खरगोन के विरूद्व अपराध क्रं0 83/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 288 बीएनएस एवं आरोपी संजय शर्मा निवासी इन्दौर एवं श्यामलाल पिता फत्तु ठाकुर जाति भील उम्र 60 साल निवासी मकांन नं. 580 नेहरु नगर सिलीकांत नगर दरगार के पास राउ इन्दौर के विरुध्द अपराध क्रमांक 84/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 288 बीएनएस का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया है। उक्त घटना में मोके पर मिले अरोपीयो 1 सुनिल पिता रुपसिंह जाति भील उम्र 30 साल निवासी नंदिया तलाब खरगोन 2 पातिया पिता रुपसिंह जाति भील उम्र 25 साल निवासी नंदिया तालाब खरगोन, 3 श्यामलाल पिता फत्तु ठाकुर जाति भील उम्र 60 साल निवासी मकांन नं. 580 नेहरु नगर सिलीकांत नगर दरगार के पास राउ इन्दौर गिर0 किया गया है । मुख्य आरोपी संजय शर्मा निवासी इन्दौर के व्दारा अवैध रुप से विशाल विस्फोटक सामग्री की दो फैट्री बनाकर विशाल भण्डारण करके आम जन का जीवन संकंट में डालने का गंभीर अपराधिक कृत्य पाये जाने से आरोपी के  विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। सराहनीय कार्यः- उक्त कार्यवाही में श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एच. एन. बाथम तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय, बागली संजय सिंह बैस थाना प्रभारी थाना उदयनगर निरीक्षक सी एल रायकवार, निरीक्षक बी डी बीरा, उनि बीउ एस भिलाला, प्रआर 521 मनीष मीना, प्रआर 69 जगदीश सोलंकी, आर मुकेश रावत, आर गजराज सिंह, दीपक पटेल, इन्द्रजीत दांगी, मगन बामनिया की प्रशंसनीय भूमिका रही है।

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