यातायात पुलिस हुई सख्त/नियमों का उल्लंघन करने वालों को कर रही अर्थदण्ड से दण्डित

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यातायात पुलिस हुई सख्त/नियमों का उल्लंघन करने वालों को कर रही अर्थदण्ड से दण्डित

देवास/मोहन वर्मा। अपराधियों पर अंकुश के साथ पुलिस कप्तान पुनीत गेहलोद द्वारा यातायात पुलिस के माध्यम से अब शहर मे जो यातायात सुधार के प्रयास किये जा रहे है उसके भी सकारात्मक परिणाम नजर आने लगे  है। बात ट्रैफिक सिग्नल पर भागने की हो या उल्टी दिशा से आने की हो, निरंकुश वाहन चालन की हो या दस्तावेज न रखने की हो पुलिस अब सख्त रवैया अपना रही है।

बीते  31.12.24 को मोटरसाईकल वाहन क्रमांक MP41ZF3165 का चालक सुजल सोनगरा पिता अंतर सिंह 20 साल निवासी 25 आनंदर ऋषि नगर देवास को बस स्टेड एबी रोड देवास पर नशे की हालत में तेज गति एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुये पाया गया। चालक वाहन पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ था जिसे भोपाल चौराहा पर रोकने का प्रयास किया गया तो वह नही रुका तत्पश्चात बस स्टेंड पर स्टॉपर लगाकर वाहन को रोका गया । बाद उक्त वाहन चालक सुजल सोनगरा पिता अंतर सिंह 20 साल निवासी 25 आनंदर ऋषि नगर देवास का ब्रीथ एनेलाईजर टेस्ट किया गया जिसमें 88 एम.जी एलकोहल की पुष्टि हुई साथ ही चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस नही पाया गया।

पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो सख्त कार्यवाही के आदेश दिये गये थे जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (यातायात) श्री हरनारायण बाथम एवं देवास नगर पुलिस अधीक्षक श्री दीशेष अग्रवाल द्वारा उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी थाना यातायात श्री पवन बागड़ी को निर्देशित किया गया था पुलिस थाना यातायात ने उक्त आदेश के पालन में आरोपी 01.सुजल पिता अंतर सिंह सोनगरा उम्र 20 साल निवासी ऋषि नगर देवास 02.रेखा बाई पति अंतर सिंह उम्र 59 साल निवासी ऋषि नगर देवास के द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर इस्तगासा क्रमांक 20524/2024 दिनांक 31.12.2024 को धारा 185, 3/181, 51/177, 112/183, 179(1), 132/177, 129/177, 5/180 मोटरयान अधिनियम का प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

दिनांक 07.01.2025 को उक्त प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रविकांत सोलंकी ने आरोपी 01.सुजल पिता अंतर सिंह सोनगरा उम्र 20 साल निवासी ऋषि नगर देवास 02.रेखा बाई पति अंतर सिंह उम्र 59 साल निवासी ऋषि नगर देवास को ₹ 25,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

*सराहनीय कार्यः*-  उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी यातायात श्री पवन बागड़ी,प्रआर अभय सिंह,मुकेश मालवीय,अभिषेक त्रिपाठी की सराहनीय भूमिका रही  ।

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