पति ने पत्नी को दहेज के लिए इतना सताया कि परेशान होकर उसने आत्मदाह कर लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके पास से मिले सुसाइड नोट में उसने पति द्वारा प्रताडित किए जाने का जिक्र भी किया था। विशेष न्यायालय ने पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर छह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। यह रकम मृतका की मां को मिलेगी।
22 नवंबर 2017 की रात करीब साढ़े 11 बजे अरबिंदो अस्पताल के डॉक्टर ने कनाड़िया पुलिस थाने फोन कर जानकारी दी कि 23 वर्षीय महिला को 80 प्रतिशत जली हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान रात करीब एक बजे महिला की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
पुलिस को मृतका के पास एक सुसाइड नोट भी मिला। इसमें उसने आरोपित पति गोपालसिंह पंवार पुत्र मेहरबान सिंह निवासी ग्राम झलारिया द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने का उल्लेख किया था। पुलिस ने आरोपित गोपालसिंह और मंजुबाई के खिलाफ भादवि की धारा 498ए, 304बी के तहत प्रकरण दर्ज किया। अभियोजन की तरफ से तर्क रखा गया कि आरोपितों ने दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया कि महिला को अपने जीवन का दाह करने के लिए मजबूर होकर स्वयं के ऊपर केरोसीन डालकर आग लगाना पड़ी।